सरकार द्वारा अविवाहित लोगों को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी |ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इस पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी अविवाहित लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच है। ऐसे सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें और अविवाहित पेंशन योजना पेंशन की रकम कितनी होगी और अविवाहित पेंशन योजना लाभ कैसे मिलेगा की जानकारी चाहते हैं तो पोस्ट को पूरा देखें |
हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दे की Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के लगभग 1 लाख 20 हजार लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना को जल्द से जल्द पूरे राज्य के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा और योजना के शुरू होने के बाद राज्य के अविवाहित लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी एक तरीके से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के पश्चात नागरिकों की लिस्ट सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी और लिस्ट जारी होने के बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन सहायता राशि प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस पोस्ट अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन ऐसे करें में दी गयी पूरी जानकारी जरुर देखें | तो चलिये शुरू करते हैं |
Unmarried Pension Yojana Haryana Important Details
पोस्ट का नाम | अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन ऐसे करें |
किसके द्वारा शुरू की गई? | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | अविवाहित (कुंवारे) लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन ऐसे करें
- अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन करने के लिये आपको सबसे पहले सरकार की वेबसाइट nrega.nic.in को ओपन करना होगा | आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें – Haryana Unmarried Pension apply portal
- आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर आपको Welfare Schemes वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपको Apply for Pension Scheme वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अगले पेज पर Unmarried Pension Yojana का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुलकर के आ जाएगा।
- आपको उस आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको उस पीडीएफ में डाउनलोड हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा लेना है।
- अब आपको प्रिंट हुए अविवाहता पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर के भरना होगा और योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी।
- अब आपको दस्तावेजों से अटैच हुए आवेदन फॉर्म को योजना से जुड़े कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर के अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- इस तरह से आप हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें
- अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र के अंतर्गत जाना होगा।
- जाने से पहले आपको अपने पास योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों या उनकी फोटोकॉपी को अपने साथ लेकर के जानी होगी।
- उसके बाद आपको वहां के अधिकारी से अविवहता पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और अधिकारी से अविवहता पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और फॉर्म के अंतर्गत पूछी गई जानकारी को भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आपको योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगानी होगी।
- उसके बाद आपको उस आवेदन फॉर्म को जहां से प्राप्त किया था। उसी अधिकारी के पास जमा करवाना होगा और आवेदन फॉर्म जमा करवाने के साथ साथ आपको योजना योजना के अंतर्गत निर्धारित शुल्क भी जमा करवाना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपको आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद आपको राशिद प्रदान करेगा, आपको वो राशिद प्राप्त करनी है और उसको संभाल कर के रखना होगा।
- इस तरीके से आप ऑफलाइन हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता | Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले स्थाई निवासी नागरिक ही उठा सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं आवेदन करने के पात्र माने गए है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 45 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य में निर्धारित की गई है।
- आवेदन करने वाले नागरिक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने वाले नागरिक के पास खुद का एक बैंक खाता होना आवश्यक है और वो बैंक खाता लाभार्थी के आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू कर दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले नागरिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं दोनों आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वो ही नागरिक आवेदन कर सकते है जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और जिनकी आयु 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य में है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के करीबन 1 लाख 20 हजार लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते के अंतर्गत सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का ऐलान को मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा।
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिक आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते है और उनको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी।
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
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अविवाहित पेंशन योजना सामान्य प्रश्न (FAQs)
अविवाहित लोगों को मिलने वाली पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि कितनी होगी ?
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा बताया है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित लोगों को वृद्धा पेंशन की तरह ही पेंशन प्रदान की जाएगी। अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि 3000 रूपये हो सकती है। इस योजना को शुरू करने का फैसला इसी महीने और जल्द से जल्द लिया जाएगा। ताकि राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिकों को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।
अविवाहित पेंशन योजना में कितना पैसा मिलेगा ?
हरियाणा सरकार ने अविवाहित नागरिकों के लिए अनमैरिड पेंशन स्कीम शुरू की है जिसका नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना है। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत राज्य के सभी अविवाहित नागरिकों को ₹2750 की पेंशन प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन कौन कर सकता है ?
स योजना का लाभ राज्य की महिलाओ और पुरुष दोनों को मिलेगा। 1.80 लाख से कम की वार्षिक आय वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है ?
हरियाणा राज्य के अविवाहित मूल निवासी ही अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आयु सीमा क्या है?
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना मैं आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु सीमा 45 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
क्या विधवा महिला को भी अविवाहित पेंशन योजना का लाभ मिलेगा?
जी हां, ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा भी विधवा है उन्हें भी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है क्या उसे भी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ मिलेगा?
जी हां, हरियाणा राज्य के ऐसे नागरिक जो विदुर है उन्हें भी Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
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