गर्भवती महिलाओं को 16000 कैसे मिलते हैं 2024

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिये कई तरह की महत्वपूर्ण योजनायों की शुरुआत की गयी है जिसमे से एक प्रसूति सहायता योजना है जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 16000 की सहायता धनराशि दिया जायेगा |इससे महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अच्छी पोषण मिलती है उनको स्वास्थ्य अच्छा रहता है , इसलिए सरकार इस योजना को लागु किया गया है | अगर आप भी गर्भवती महिला को सरकार से कितना पैसा मिलेगा या गर्भवती महिला को 16000 रुपया कैसे मिलगा की जानकारी चाहते हैं तो इस पोस्ट में दी गयी पूरी जानकारी देखें |


मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से 16000 की धनराशि किस्तों में प्रदान करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को गर्भावस्था के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा , जिससे महिलाओं को गर्भावस्था के समय होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना को शुरू किये हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिये आवेदन करना होगा | जिसकी पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट गर्भवती महिलाओं को 16000 कैसे मिलते हैं में दी जा रही है | तो चलिये शुरू करते हैं |

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गर्भवती महिलाओं को 16000 कैसे मिलते हैं ?

  • अगर आप प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा।
  • उसके बाद वहाँ से आपको प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा और उसमे पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम , पता , गर्भवती होने की तारीख आदि सभी जानकारी भरना है।
  • उसके बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना है और वही जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आपका मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो आप भी गर्भधारण के दौरान 16000 प्राप्त कर सकते हैं।

एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना में आवेदन करने वाली महिला मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • आवेदिका के बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है।
  • इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाएं उठा सकती हैं।

एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए दस्तावेज | MP Prasuti Sahayata Yojana Documents

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • गर्भधारण का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आईडी कार्ड

प्रसूति सहायता योजना फॉर्म कैसे करे?

  • राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है।
  • वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है, वही जमा करना होगा।
  • भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए.एन. एम. (ANM) / चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  • आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।

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प्रसूति सहायता योजना सामान्य प्रश्न (FAQs)

गर्भवती महिलाओं को 16000 कैसे मिलते हैं ?

गर्भवती महिलाओं को 16000 पाने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए पहले लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना है। इसके बाद वहां से आवेदन फॉर्म लेना है और सभी जानकारी भरना है। फिर दस्तावेजों को अटैच कर दें और फॉर्म को वही जमा कर दें। इससे आपका आवेदन पूरा हो जायेगा। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को 16000 मिल जायेगा।

प्रसूति सहायता योजना किस राज्‍य की योजना है?

प्रसूति सहायता येाजना मध्‍य प्रदेश राज्‍य की योजना है।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है?

पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड, डिलीवरी संबंधित दस्तावेज।

मध्‍य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?

मध्‍य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदक को 16000 रूपयेे की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का आवेदन करने के लिए क्या श्रमिक या श्रमिक महिला का पंजीकृत होना अनिवार्य है?

जी हां, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को श्रमिक या श्रमिक महिला पंंजीकृत होना आवश्‍यक है।

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