Fasal rahat yojana : झारखण्ड फसल राहत योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024

झारखण्ड फसल राहत योजना 2024 fasal rahat yojana apply : देश के किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने और उनकी आय में वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें सामजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती रहती है। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण किसानों की फसल क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसान आपदा के कारण बर्बाद हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।


 Jharkhand Fasal Rahat Yojana 2024 का लाभ लेने के लिये किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। झारखण्ड फसल राहत योजना आवेदन के लिए योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ, आवेदन हेतु पात्रता एवं दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप हमारे इस पोस्ट के माध्यम से जान सकेंगे।

Jharkhand Fasal Rahat Yojana Registration

Jharkhand Fasal rahat yojana के लाभ

झारखण्ड फसल राहत योजना के तहत नागरिकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • झारखण्ड फसल राहत योजना के माध्यम से सरकार राज्य के किसानों को आपदा के कारण फसल क्षतिग्रस्त होने पर राहत प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • झारखंड सरकार द्वारा फसल राहत योजना के जरिए किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाता है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान घर बैठे ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • फसल राहत योजना में आवेदन के लिए आवेदक किसान को किसी तरह के शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए 200 करोड़ रूपये का बजट पारित किया गया है, जिसके तहत किसानों के फसल के लिए मांगे गए ऋण को माफ कर दिया जाएगा।
  • फसल राहत योजना के तहत कुल लिए गए ऋण में से किसानों को केवल प्रीमियम का ही भुगतान करना होगा।
  • योजान के अंतर्गत पंजीकृत सभी किसानों को फसलों में हुए नुक्सान की राशि बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • फसल राहत योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी और वह बिना किसी समस्या के खेती के जरिए लाभ अर्जित कर सकेंगे।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इन सभी पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है –

  • आवेदन करने के लिए आवेदक किसान का झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो, अन्यथा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • इस योजना के लिए आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के पास कृषि के लिए खुद का जमीन होना आवश्यक है।

झारखंड फसल राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

फसल राहत योजना (JRFRY) में आवेदन आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात (खाता / खसरा नंबर)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड फसल राहत योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Jharkhand Fasal Rahat Yojana Online Apply : झारखंड राज्य के वैसे किसान जो इस योजना के लिए पात्र हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वह नीचे बताये गए आसान से स्टेप को को फॉलो करके झारखंड फसल राहत योजना Online Apply कर सकते हैं।

स्टेप-1 वेबसाइट jrfry.Jharkhand.gov.in पर जायें

झारखंड राज्य फसल राहत योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों/उपयोगकर्ताओं को “झारखंड राज्य फसल राहत योजना पोर्टल होम पेज वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट पर जाने के लिये क्लिक करें – jrfry.Jharkhand.gov.in अब ऊपर दिए गए मेनू में किसान पंजीकरण करें विकल्प को सेलेक्ट कीजिये।

Jharkhand Fasal Rahat

स्टेप-2 नाम, आधार और मोबाइल नंबर भरें

अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना नाम भरें। फिर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर कीजिये। जैसे – स्क्रीनशॉट में बताया गया है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड प्राप्त होगा। इसे निर्धारित बॉक्स में भरें और वेरीफाई कीजिये।

Jharkhand Fasal Rahat Yojana Registration

स्टेप-3 फसल राहत योजना रजिस्ट्रेशन करें

ओटीपी के साथ मोबाइल नंबर के सत्यापन के बाद, यदि आप मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पंजीकृत थे तब आपका व्यक्तिगत और भूमि विवरण ऑटोमैटिक रूप से पंजीकरण विवरण विंडो में आ जाएगा। यदि आपको कोई परिवर्तन आवश्यक लगता है, तो आपको प्रत्येक विवरण को सत्यापित करना है, जो पंजीकरण फॉर्म में भरा हुआ है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद पंजीकरण करने के लिए अपडेट बटन को चुनें।

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स्टेप-4 फसल राहत पोर्टल में लॉगिन करें

आपके सफल पंजीकरण के बाद, आपको 13 अंकों का यूनिक आईडी मिलेगा। यहाँ अपनी पंजीकरण पर्ची का प्रिंट आउट ले सकते हैं। पंजीकरण आईडी या आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके सीधे फसल राहत योजना आवेदन पृष्ठ पर जा सकते है।

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स्टेप-5 डॉक्यूमेंट अपलोड करें

एक बार जब आप JRFRY में लॉग इन कर लेते हैं तब आवेदन पोर्टल पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक अपलोड करें। इसके लिए आधार/बैंक पासबुक बटन पर क्लिक करें। फाइल का फॉर्मेट जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए और फाइल साइज अधिकतम 100 केबी तक का हो।

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स्टेप-6 भूमि जानकारी चेक/ऐड करें

अब पहले से एंट्री भूमि जानकारी को चेक करना है। इसके लिए “भूमि विवरन देखें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
आपकी भूमि का विवरण सही हैं, तो आपको भूमि विवरण जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल वे किसान जिनके पास नई जमीन खरीदी है या नई आवेदक है, उन्हें जमीन जोड़ने की जरूरत है।

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स्टेप-7 जमीन रिकॉर्ड अपलोड करें

अब आपको अपने जमीन से सम्बंधित जरुरी रिकॉर्ड अपलोड करना है। इसके लिए “भूमि फ़ाइल जोड़े” ऑप्शन पर क्लिक करें और एलपीसी या भूमि रसीद चुनें, यदि एलपीसी / भूमि रसीद आपके नाम पर जारी नहीं की गई है, तो कृपया जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में प्रमाणित वंशावली के साथ एलपीसी अपलोड करें। अधिकतम फाइल साइज 120 केबी है। अपलोड पर क्लिक करें और तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपका भूमि दस्तावेज अपलोड नहीं हो जाता।

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स्टेप-8 फसल विवरण जोड़ें

भूमि सम्बंधित रिकॉर्ड अपलोड करने के बाद आपको फसल विवरण जोड़ना है। इसके लिए “फसल जोड़े” विकल्प पर क्लिक करें। फसल क्षेत्र को एकर एवं डेसीमिल (क्षेत्रफल किसानों की कुल भूमि जोत से अधिक नहीं होना चाहिए), फसल में भरें। ड्रॉपडाउन कैलेंडर से मौसम, फसल का नाम, फसल वर्ष और फसल बोई जाने की तिथियां चुनें। सभी डिटेल्स भरने के बाद Done बटन को चुनें।

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स्टेप-9 फसल राहत योजना आवेदन करें

एक बार जब आप आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भर देते हैं, तो फॉर्म के निचले भाग में फाइनल सबमिट का बटन मिलेगा। फसल राहत योजना आवेदन फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दिखाए गए विवरण सही हैं। डिटेल्स सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन फॉर्म योजना डेटाबेस में जमा हो जाएगा।

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स्टेप-10 आवेदन का रसीद प्रिंट करें

एक बार जब आप आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भर देते हैं और आवेदन फाइनल सबमिट कर देने के बाद
पंजीकरण और आवेदन संख्या के साथ आवेदन रसीद प्राप्त होगा। अपनी आवेदन पर्ची प्रिंट करें और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। रसीद निकालने के लिए print बटन को चुनें।

Jharkhand Fasal Rahat Yojana Registration

इस तरह से आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना रजिस्ट्रेशन 2024 | Jharkhand Fasal Rahat Yojana Online Registration कर सकते हैं |

सामान्य प्रश्न (FAQ)

झारखण्ड फसल राहत योजना 2024 क्या है ?

झारखण्ड फसल राहत योजना प्रदेश के किसानों की आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों की भरपाई के लिए आर्थिक सहयाता देने हेतु शुरू की गई योजना है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म कैसे भरे ?

झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म भरने के लिए jrfry.Jharkhand.gov.in वेबसाइट को ओपन कीजिये। अब मेनू में ऑनलाइन आवेदन विकल्प को चुनें। अब अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिये। फिर अपने जमीन की जानकारी उपलोड करके डिटेल्स सबमिट कीजिये। इस तरह jharkhand rajya fasal rahat yojana form भर सकते है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना ekyc कैसे करें ?

झारखंड राज्य फसल राहत योजना ekyc ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले jrfry.jharkhand.gov.in वेबसाइट को ओपन करें। अब अपना आधार नंबर एंटर कीजिये। फिर घोषणा को पढ़कर बॉक्स में चेक मार्क लगा दें। फिर Proceed to ekyc बटन को सेलेक्ट करें। अब फिंगरप्रिट डिवाइस पर अपना कोई भी फिंगर रखें और बायोमेट्रिक डिटेल्स देकर ऑनलाइन ekyc पूरा कर सकते है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना PDF कैसे प्राप्त करें ?

झारखंड राज्य फसल राहत योजना की जानकारी PDF में भी उपलब्ध है। PDF डाउनलोड करने के लिये क्लिक करें – pdf लिंक | इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया बताया गया है। पात्र किसान ऑनलाइन पंजीकरण करके फसल राहत के लिए आवेदन कैसे कर सकते है और क्या – क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसकी ऑफिसियल गाइडलाइन इस पीडीएफ में मिलेगा

झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

  • प्रखंड कार्यालय: कृपया अंचल अधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क करें।
  • जिला कार्यालय: कृपया जिला सहकारिता अधिकारी से संपर्क करें।
  • रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का कार्यालय, रांची।
  • ईमेल – jrfryhelpdesk@gmail.com
  • टोलफ्री नंबर – 1800-123-1136
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