राशन डीलर की शिकायत कैसे करें 2024

Ration Dealer Complaint : सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में राशन देने की व्यवस्था की गयी है लेकिन कुछ उचित मूल्य की दुकान में राशन डीलर के द्वारा कटौती की समस्या आती ही  रहती है | इसके साथ ही समय पर देने में भी राशन डीलर गंभीर नहीं रहते। राशन वितरण का कोटा ,नियमित मूल्य ये सब पहले से निर्धारित होता है लेकिन अगर राशन डीलर के द्वारा  राशन वितरण में लापरवाही या कटौती की जाता है तो आप इसकी शिकायत खाद्य विभाग (NFSA) पर कर सकते हैं |


आम नागरिक को यह नहीं मालूम की  राशन डीलर की शिकायत कैसे करें या कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें | इसी बात का फायदा उठाते है राशन डीलर और राशन वितरण में करते हैं अपनी मनमानी | राशन डीलर की इसी मनमानी को रोकने के लिये और राशन कार्ड से सम्बंधित भ्रष्टाचार को रोकने के लये आप अब घर बैठे ration dealer ki Complaint online कर सकते हैं |आज इस पोस्ट में हम यह जानेंगे की आप  डीलर का शिकायत कैसे करें | इसलिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें और दी जा रही स्टेप को फॉलो करें |

ration dealer ki complaint kaise kare

राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ? Ration Dealer Complaint 2024

राशन डीलर की शिकायत या कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के खाद्य विभाग ने राशन कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप उस शिकायत नंबर पर कॉल करके किसी भी राशन डीलर की शिकायत कर सकते है। नीचे टेबल में हमने राज्य का नाम एवं कंप्लेंट करने के लिये नंबर दे रहे हैं जहाँ से आप कॉल कर Ration Dealer complaint कर सकते हैं |

राज्यों का नामराशन डीलर का हेल्पलाइन नंबर
आंध्रप्रदेश1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश03602244290
असम1800-345-3611
बिहार1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़1800-233-3663
गोवा1800-233-0022
गुजरात1800-233-5500
हरियाणा1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश1800-180-8026
झारखंड1800-345-6598, 1800-212-5512
कर्नाटक1800-425-9339
केरल1800-425-1550
मध्यप्रदेश181
महाराष्ट्र1800-22-4950
मणिपुर1800-345-3821
मेघालय1800-345-3670
मिजोरम1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालैंड1800-345-3704, 1800-345-3705
ओड़िशा1800-345-6724 / 6760
पंजाब1800-3006-1313
राजस्थान1800-180-6127
सिक्किम1800-345-3236
तमिलनाडु1800-425-5901
तेलंगाना1800-4250-0333
त्रिपुरा1800-345-3665
उत्तरप्रदेश1800-180-0150
उत्तराखंड1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल1800-345-5505
दिल्ली1800-110-841
जम्मू1800-180-7106
कश्मीर1800-180-7011
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह1800-343-3197
चण्डीगढ़1800-180-2068
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव1800-233-4004
लक्षद्वीप1800-425-3186
पुदुच्चेरी1800-425-1082
Please Verify Ration Card Toll Free number on government portal

राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ऑनलाइन ?

अगर ऊपर दिये गए नंबर पर कॉल करने के बाद आपके राशन डीलर का शिकायत नहीं लिया गया हो या आपके शिकायत को अनसुनी कर दिया गया हो तो आप यहाँ नीचे दी जा रही दूसरी प्रक्रिया को अपना के राशन डीलर का कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं | ऑनलाइन राशन डीलर का शिकायत करने के लिये नीचे दी जा रही स्टेप को फॉलो करें –

  1. सबसे पहले आपको NFSA की ऑफिशियल वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन करना होगा।
  2. अब आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे जिसमें आपको menu में सिटीजन कॉर्नर का विकल्प दिखाई दे रहा होगा ।
  3. फिर आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस के विकल्प को चुनना होगा ।
  4. अब राज्यों का लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना होगा।
  5. अगले स्टेप में आपके राज्य का कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा।
  6. अब आपके सामने शिकायत फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको शिकायत के बारे में संपूर्ण विवरण दर्ज करना होगा ।
  7. शिकायत से संबंधित कोई दस्तावेज हो तो उसे अपडेट कर देना होगा ।
  8. सभी विवरण भरने दस्तावेज को अपलोड करने के बाद सबमिट करना होगा I
  9. इस प्रकार आप किसी भी राशन कार्ड डीलर की ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो ।
  10. संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस विषय के उपयोग जांच करके संबोधित डीलर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

इस तरह से आप घर बैठे अपने राशन डीलर की शिकायत या कोटेदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं | यहाँ आपको ऊपर शिकायत करने के लिये ऑनलाइन माध्यम बताया गया साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया |शिकायत के उपरांत खाद्य विभाग उसकी जाँच करेगा एवं शिकायत सही पाए जाने पर राशन डीलर के खिलाफ उचित कार्यवाही किया जायेगा।

इसे पढ़ें – राशन कार्ड (Ration Card) में नए सदस्य (Add New Member) का नाम जोड़ने की प्रकिया शुरू, अब ऐसे करना होगा आवेदन

राशन डीलर की शिकायत सामान्य प्रश्न (FAQ)

Q. डीलर का शिकायत कहां करें?

एनएफएसए की ऑफिशियल वेबसाइट Nfsa.gov.in पर जाकर I

Q. शिकायत करने के पश्चात कोटेदार को निलंबित किया जा सकता है? 

जी हां, यदि किसी नागरिक ने कोटेदार के खिलाफ शिकायत की है तो संबंधित विभाग की जांच में सही शिकायत पाए जाने पर कोटेदार को निलंबित या फिर हटाया जा सकता है।

Q. राशन नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए?

पहले राशन कार्ड की स्थिति चेक करने जैसे –आपका राशन कार्ड चालू है या नहीं | अगर आपका राशन कार्ड चालू है और उसके बाद राशन डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है तो उस डीलर की शिकायत करनी चाहिए?

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4 thoughts on “राशन डीलर की शिकायत कैसे करें 2024”

  1. Ration card per Rajpura nahin de raha hai Ajay Gautam Jodhpur Gandhi Nagar Vrindavan kabhi chawal nahin deta bajara bhi nahin de raha hai Uttar Pradesh Vrindavan

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