UP Bhagya Lakshmi Yojana उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म कैसे भरें : उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं व लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं लाती रहती है, जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से राज्य सरकार बेटियों के 21 वर्ष होने तक उनको वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि प्रदान करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा तो आप भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म कैसे भरें इसकी सभी जानकारी इस पोस्ट से प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटी के जन्म होने पर 50000 की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है , साथ ही लड़की के माता को 5100 रूपये प्रदान किया जाता है। इसके आलावा लड़की जब 6वीं कक्षा में जाती है तो उसके माता पिता को 3000 रूपये , 8वीं कक्षा में जाने पर 5000 रूपये , 10वीं कक्षा में जाने पर 7000 और 12वीं में जाने पर 8000 दिया जाता है। उसके बाद जब लड़की 21 वर्ष पूरा कर लेती है तो उसके पिता को 200000 रूपये सहायता राशि दिया जाता है। तो आईये जानते हैं की उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म कैसे भरें |
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2024 के उद्देश्य
- इस योजना के तहत गरीब परिवार की बच्चियों को आर्थिक सहायता देना है जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके |
- इस योजना के तहत एक ही परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकेगा |
- इस योजना के तहत ना केवल बेटी बल्कि उसकी माँ को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी |
- बच्ची की पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा सरकार के द्वारा वहन होगा |
- इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है की लड़की शिक्षा के प्रति जागरूक हो जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके |
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज
- माता – पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना फार्म भरने के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाली लड़की के माता – पिता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होना चाहिए।
- आवेदिका के माता – पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म कैसे भरें up Bhagya Lakshmi yojana apply form
- उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म भरने के लिये आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा और वहाँ से इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करना है।
- आप चाहें तो इस लिंक के माध्यम से भी भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसमे पूछे गए सभी जानकारी भरें।
- उसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर दें और अपने नजदीकी महिला कल्याण विभाग में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार आपका भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरा हो जायेगा।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना Contact
यदि आपको योजना से संबधित किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है।
- इसके आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- जब आपक ऑफिशियल वेबाइट पर जायेंगे तो आपके सामने एक होमपेज खुलेगा | उस होमपेज पर आपको संपर्क करे का ऑप्शन दिखाई देगा | आपको उस लिंक पर क्लिक करना है |
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और होमपेज खुलेगा जहाँ आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे |
- अब किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते है और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है |
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना सामान्य प्रश्न (FAQs)
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब नागरिकों को बालिका के जन्म होने पर 50000 रूपये वित्तीय सहायता राशि प्रदान करते हैं। इसके आलावा 5100 रूपये माँ को दिया जाता है।साथ ही योजना के अंतर्गत बालिका को शिक्षा पूरी करने के लिए 6 वीं, 8 वीं, 10 वीं और 12 वीं निर्धारित कक्षाओं में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये से 8000 रूपये तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजनाकी वेबसाइट क्या है ?
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in है।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ परिवार की कितनी बेटियों को मिल सकता है ?
उत्तर: भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बेटियों को दिया जा सकता है |
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ?
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए।
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