vidhwa pension online form : सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिये विधवा पेंशन योजना शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से सरकार ने देश के सभी विधवा महिलाओ को 350 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जो महिलायें बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाती है उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु और आत्मनिर्भर बनाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार विधवा महिलाओ को 350 रूपए पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उसे लाभार्थी के बैंक खाता में ट्रांसफर कर देती है। अगर आप भी विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो पोस्ट को पूरा जरुर देखें |
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के अंतगर्त जिन औरतों के पति मर जाते है और उन महिलाओ का कोई कमाने वाला रहता है उन महिलाओ के खर्चो के लिए 350 रूपए पेंशन के रूप में दिये जायेंगे जिसके लिये आवेदन करना होगा | सलिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक वेबसाइट शुरू किया है। जिससे राज्य के सभी असहाय विधवा महिला को इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिस दफ्तर का चक्कर लगाना ना पड़े। अगर कोई विधवा महिला तथा तलाक सुधा महिला ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इस पोस्ट विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिये तुरंत करें यह काम में दी जा रही पूरी जानकारी देखें | तो चलिये शुरू करते हैं |
विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिये तुरंत करें यह काम
- विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आपको सबसे पहले सरकार की वेबसाइट को ओपन करना होगा | डायरेक्ट सरकार की वेबसाइट पर जाने के लिये आप यहाँ दी जा रही डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं – vidhwa pension CG website
- इसके बाद स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको registration के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा।
- अब आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा जिसमे आपको login के विकल्प को चुनना है।
- उसके बाद आपके स्क्रीन आवेदन फॉर्म ओपन होगा जिसमे आपको मांगी सभी जानकारी को ध्यान से भरना है उसके बाद आवेदन फॉर्म की जाँच कर ले की कही पर गलत ना हो।
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको submit बटन पर सेलेक्ट करना है।
- इस प्रकार आपका छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
CG विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- विधवा महिला की उम्र 18 साल से अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाली विधवा महिला को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदिका विधवा महिला का बैंक खाता जिसमे आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
इस पोस्ट को भी देखें :-
विधवा पेंशन सामान्य प्रश्न (FAQs)
विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिये तुरंत करें यह काम ?
विधवा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए आपको सरकार की वेबसाइट cgstate.gov.in को ओपन करना होगा इसके बाद registration के ऑप्शन को सेलेक्ट करे इसके बाद आपको login करना होगा फिर आवेदन फॉर्म ओपन होगा जिसमे मांगी गई सभी जानकारी को भरकर submit बटन को सेलेक्ट करे इस प्रकार विधवा पेंशन का फॉर्म भर सकते है।
विधवा पेंशन के लिए के लिए किन Documents की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड पासपोर्ट साइज़ फोटो बैंक पासबुक की कॉपी मूल निवास प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आदि |
वृद्धा पेंशन आया है या नहीं कैसे चेक करे ?
अगर आपके बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक है तो पेंशन आने पर sms आया होगा तो आप इनबॉक्स को ओपन करके चेक कर सकते है या पासबुक प्रिंट करा के पेंशन चेक कर सकते है।
वृद्धा पेंशन योजना के लिये हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
यदि आवेदक पेंशन योजना से जुडी कोई अन्य समस्या या जानकारी का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह समाज कल्याण विभाग के 07714013758, edistricthd.cg@gmail.com पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।